Sunday 15 April 2018

सिर्फ सलमान खान ही नहीं है ‘अपराधों’ के सुलतान !

बॉलीवुड के सुल्तान अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत द्वारा, ५ अप्रैल को १९९८ के काला हिरण के शिकार के मामले में, पांच साल की सज़ा सुनाई गई। वह दो रात जोधपुर सेंट्रल  जेल में रहे।  लेकिन, दो दिन बाद ही, वह सेशन कोर्ट से जमानत पा कर बाहर आ गए। अदालत  द्वारा उन्हें इस प्रकार से आनन-फानन में जमानत दे देना उनके प्रशंसकों तक के लिए चौंकाने वाला साबित हुआ।  
अपराधों के सुलतान सलमान खान
दरअसल, सलमान खान को पहले सज़ा और उसके बाद रिहाई के किस्से पहले भी घट चुके है। 
सलमान खान के ऊपर कई ऐसे मामले हैं, जिनमे उन पर मुकदमे चले थे और आज भी चल रहे हैं । कुछ में फैसला भी आ चुका है । २००२ के हिट एंड रन केस में, नीचे की अदालत ने सलमान खान को पांच साल की सज़ा सुनाई थी । अब यह बात दीगर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया । वह जेल जाने से बच गए । लेकिन, मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है । २००६ में सलमान खान को चिंकारा के शिकार के मामले में निचली अदालत से पांच साल की सज़ा सुनाई गई थी । इस मामले में सलमान खान एक हफ्ता जेल में भी रहे । लेकिन, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, उनकी सज़ा निलंबित कर दिए जाने के बाद वह जेल से बाहर आ गए । इस मामले में अवैध हथियार रखने का आरोप भी सलमान खान पर लगाया गया था । क्योंकि, सलमान खान लाइसेंस की अवधि ख़त्म हो जाने के बावजूद, बिना नवीकरण करवाए हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे । लेकिन, कोर्ट ने उन पर आगे इस आरोप को नहीं माना और सलमान खान दोषमुक्त कर दिए गये । इसके अलावा, १९९८ के कम से कम दो मामलों में वह अपराधी घोषित कर सजायाफ्ता हुए थे । २६ सितम्बर १९९८ में ही भावडा चिंकारा शिकार में सलमान खान को दोषी पाया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया । इसी प्रकार से २८ सितम्बर १९९८ के गोरा चिंकारा शिकार मामले में भी सलमान खान सज़ा पाने के बाद हाई कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किये गए ।
अपराध के मामले में संजय दत्त हैं सलमान के दोस्त
सलमान खान के अच्छे दोस्त संजय दत्त को भी बंदूकों से बेहद लगाव है। उन्हें गैंगस्टर चरित्र आज भी अच्छे लगते हैं। उन पर कई बार अपने घर की छत से फायर करने का आरोप पड़ोसियों द्वारा लगाया जाता रहा था। बाद में अपनी इसी आदत के कारण वह १९९४ में अपने दूसरे साथियों के साथ १९९३ में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार हुए। उन्हें पांच साल की सज़ा हुई। कई बार जमानत पर रहने के बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बाकी की सज़ा काटनी पड़ी। 
शाहरुख़ खान पर दो मामले
शाहरुख़ खान पर वानखेड़े स्टेडियम के सुरक्षाकर्मियों के साथ झगड़ा करने और अवैध लिंग निर्धारण करने के मामले दर्ज हुए हैं। २०१२ में वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान शाहरुख़ खान की स्टेडियम में प्रवेश करते समय किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने शाहरुख़ खान पर भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अब यह बात दीगर है कि २०१७ में पुलिस ने केस बंद कर दिया। २०१३ में शाहरुख़ खान के खिलाफ एक महिला कार्यकर्त्ता द्वारा कन्या भ्रूण हत्या का मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में शाहरुख़ की पत्नी गौरी खान भी सह अभियुक्त बनाई गई है। यह मामला अदालत में लंबित है। 
सैफ अली खान का स्लैपगेट
सैफ अली खान भी दोनों खानों सलमान और शाहरुख़ की तरह लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम है।  हालाँकि, उन्हें जोधपुर की अदालत द्वारा, १९९८ के काला हिरण शिकार मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। लेकिन, २०१२ का एक मामला अभी भी उनकी पीछे हैं। दक्षिण मुंबई के एक रेस्टोरेंट में सैफ अली खान का दक्षिण अफ्रीका के एक व्यवसाई से किसी बात पर झगड़ा हो गया। नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। जिसमे, सैफ ने उस व्यवसाई के चेहरे पर पंच जड़ दिए। इस मामले में सैफ पर आईपीसी के धारा ३२५ के अंतर्गत चार्ज शीट दाखिल कर दी गई है। 
बॉलीवुड के कुछ दूसरे अपराधी एक्टर 
हिंदी फिल्म एक्टर राजपाल यादव पर पांच करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में सम्मन किया गया। लेकिन, कोर्ट की नोटिस के बावजूद राजपाल यादव उपस्थित नहीं हुए। इस पर दिल्ली के अदालत ने राजपाल यादव को अवमानना के आरोप में दस दिन कैद की सज़ा सुनाई। अक्षय कुमार एक फैशन शो में अपनी पत्नी से अपनी पेंट की ज़िप खुलवाने के कारण उन पर अश्लीलता का मुक़दमा दर्ज किया गया। बाद में उन्हें ज़मानत मिल गई। २००६ में अभिनेता जॉन अब्राहम पर अंधाधुंध मोटर साइकिल चला कर दो किशोरों को घायल करने का आरोप लगाया गया। इस मामले में कोर्ट ने जॉन को १० दिन की सज़ा सुनाई। मगर, बाद में किशोरों द्वारा कोई शिकायत दर्ज न कराने और अच्छे व्यवहार के आश्वासन के बाद जॉन अब्राहम को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जिया खान ने ३ जून २०१३ को आत्महत्या कर ली थी। जिया की माँ द्वारा इस मामले में एक्टर सूरज पंचोली पर जिया की हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सूरज को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल, अदालत में सुनवाई जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी को, २००२ में गैंगस्टर अबू सालेम के साथ लिस्बन में गिरफ्तार किया गया था। उनकी यह गिरफ्तारी जाली पासपोर्ट के मामले में की गई थी। मोनिका को इस मामले में पांच साल की सजा भी हुई। चूंकि वह इसी अपराध में पुर्तगाल और भारत में पूरी सज़ा जेल में काट चुकी थी, इसलिए उन्हें जुलाई २००७ में रिहा कर दिया गया। 
बलात्कार के कारण करियर ख़त्म
बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है, जिसका उनके द्वारा किये गए इकलौते अपराध ने उसका करियर ख़त्म कर दिया। यह नाम है शाइनी आहूजा का। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, गैंगस्टर, वह लम्हे, लाइफ इन मेट्रो, भूल भुलैया, आदि फिल्मों के अभिनेता शाइनी आहूजा पर जून २००९ में अपने घर में काम करने वाली के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सात साल की सज़ा सुनाई। हालाँकि, बाद में पीडिता को बयान से पलट जाने की सजा भी हुई। शाइनी आहूजा परोल पर रिहा हो गए। लेकिन, तब तक उनका फिल्म करियर ख़त्म हो चुका था। उन्हें २०१५ में कॉमेडी फिल्म वेलकम बेक में देखा गया। लेकिन, इस फिल्म के बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। 
दक्षिण भी बॉलीवुड से कम नहीं !
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री नंदिमुरी तारक रामाराव के बेटे और तेलुगु फिल्म एक्टर नंदिमुरी बालकृष्ण पर २००४ में एक फिल्म निर्माता बी० सुरेश पर फायर करने का मामला दर्ज किया गया।  लेकिन, बाद में अदालत के सामने एक के बाद एक गवाह मुकर गए। इस कारण से बालाकृष्णा और उनकी पत्नी को रिहा कर दिया गया। पिछले साल, १० जुलाई को मलयालम फिल्म एक्टर दिलीप पर एक मलयालम फिल्म एक्ट्रेस द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। एक्ट्रेस का आरोप था कि उन्हें चार लोगों द्वारा अपहृत किया गया और कार में उनका यौन उत्पीडन किया गया। पुलिस ने इस मामले में सबूतों के आधार पर दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में दिलीप जमानत पर छूट गए। केरल पुलिस ने २०१५ में मलयालम एक्टर शिने टॉम चाको को पार्टी में नशीली दवाओं का उपयोग करने के कारण गिरफ्तार किया गया। मलयालम एक्टर मोहनलाल के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी।  उस छापे एक दौरान मोहनलाल के घर से हाथी दन्त की बरामदगी हुई थी। उन पर मुकदमा भी चला।  लेकिन, वह छूट गए। 

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